हरियाणा के पंचकुला हिंसा मामले में जमानत के बाद बुधवार शाम को राम रहीम की चहेती हनीप्रीत जेल की कैद से आजाद हो गई है. उसको पंचकुला की विशेष अदालत ने बुधवार दोपहर में ही जमानत दी थी. जिसके बाद देर शाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हनीप्रीम को जेल से आजाद कर दिया गया. इसके पहले गुरुमीत राम रहीम की खास राजदार हनीप्रीम को पंचकुला अदालत से बड़ी राहत मिली थी. वहीं इस मामले में हरियाणा पुलिस को लगा एक और बड़ा झटका लगा है। पंचकूला दंगा व हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को मिली जमानत मिल गई है। जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि हनीप्रीत आज जमानत पर जेल बाहर आईं है। पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर की गई। बलात्कारी बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की वकील ने आज जमानत याचिका लगाई थी। देशद्रोह की धारा हटाये जाने के बाद जमानती धाराओं के तहत हुए हैं आरोप तय किए गए है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनिप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामले में आज ही सुनवाई पूरी हुई है। पंचकूला कोर्ट में मुख्य आरोपी हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को पंचकूला कोर्ट में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया पेश गया था। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों पर तय किये गए थे आरोप। पंचकूला हिंसा मामले में हटाई जा चुकी है देशद्रोह की धारा। सभी आरोपियों पर किये गये थे आरोप तय। पिछली सुनवाई में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी गयी थी। हनीप्रीत व अन्य आरोपियों से हटाई गई धारा 121 व 121ए। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है किये गए थे आरोप तय। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों का मामला। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का है मामला। गौरतलब है कि हनीप्रीत व अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR नंबर 345 में IPC की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत किया गया था मामला दर्ज। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने मामले की आरोपी है।
