कनेरा न्यूज़
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर किसानों को एक बड़ी राहत दी है जिसके संदर्भ में पुष्टि करते हुए डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर प्रमोद सिंह ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन अनुसार अफीम फसल 2019 - 20 के लिए लाइसेंस की पात्रता के मापदंड में परिवर्तन किया गया है। जो कि पहले 4 किलो 500 ग्राम प्रति हेक्टर औसत मार्फिन उत्पाद रखा गया था। उसमें परिवर्तन करते हुए अब 4 किलो प्रति हेक्टर औसत मार्फिन रखा गया है। यानी किसानों द्वारा देय मात्रा में 500 ग्राम कम किया गया है। इस संदर्भ में विस्तृत आदेश जारी होना फिलहाल बाकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान की बड़ी संख्या में किसान इस संशोधन से प्रभावित होंगे।