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फर्जी एक्सीडेंट मामले में घनश्याम धाकड़, एवं साथियों को आजीवन कारावास

कनेरा न्यूज़
2011 में हुए बहुचर्चित घनश्याम धाकड़ फर्जी मृत्यु कांड मामले में खुद की जगह अन्य व्यक्ति को मृत बताकर घनश्याम धाकड़ की पहचान जताने वाले आरोपी घनश्याम धाकड़ सहित आरोपियों को आज सत्र न्यायधीश हृदय श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानकारी देते हुए लोक अभियोजक मनीष जोशी ने बताया कि 2011 में घनश्याम धाकड़ ने खुद की जगह एक अन्य व्यक्ति को एक्सीडेंट में मृत बता दिया था और मृतक व्यक्ति के जेब में खुद का परिचय पत्र रख दिया था। उक्त मामले में आज घनश्याम धाकड़ और उसके इस षडयंत्र में साथ देने वाले आरोपियों को सजा सुनाई गई। जिसमें स्वयं घनश्याम धाकड़ पिता मांगीलाल धाकड़ उम्र 38 वर्ष निवासी मोतीपुरा थाना छोटी सादड़ी राजस्थान, महेंद्र उर्फ पप्पू गुर्जर पिता रामदयाल गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासी शीतल बाग मनासा, उमाशंकर उर्फ निर्मल धाकड़ पिता रामचंद्र धाकड़ उम्र 24 साल निवासी दारू खेड़ा थाना बघाना जिला नीमच, बंसी उर्फ शिवा गुर्जर पिता रामलाल गुर्जर उम्र 32 साल निवासी नलवा थाना, कुकड़ेश्वर, उमाशंकर धाकड़ पिता बद्रीलाल धाकड़ उम्र 38 साल निवासी बोरो का मोहल्ला कनेरा थाना कनेरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई वहीं मामले में बंसी लाल धाकड़ पिता जसराज धाकड़ निवासी दारू खेड़ा थाना बघाना को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई । बंसी लाल धाकड़ पिता जसराज धाकड़ वह व्यक्ति है जिसने फर्जी तौर पर घनश्याम धाकड़ की शिनाख्त की थी।
By Apnaneemuch