चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अफीम किसानों के कृषि उपकरणों का आवागमन बिना रोक टोक होगा।
भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में किसानों को खेत पर कृषि कार्य करने हेतु जाने और कृषि यंत्रों के परिवहन हेतु पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि राजकीय कार्मिकों द्वारा जारी विभागीय परिचय पत्र दिखाने पर राजकीय/अनुबंध वाहन कार्मिकों का परिवहन अनुमत है अतः इसके आवागमन में रोका-टोकी नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला अफीम अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा 31 मार्च एवं जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 31-3-2018 द्वारा अवगत कराया गया कि अफीम कृषकों के खेत पर डोडा लगे क्षतिग्रस्त फसल को नष्ट कराने हेतु अफीम किसानों, कृषि उपकरणों एवं विभागीय अधिकारियों के आवागमन की अनुमति चाही है। अत: जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।